logo

रात 12 बजे बंद हो बार, 21 साल से कम आयु वालों को न बेचें शराब; DC ने जारी की गाइडलाइन और चेतावनी  

DC191.jpg

रांची 
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आज रांची डीसी राहुल कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए गाइडलाइन जारी किया कि शहर में रात के 12 बजे के बाद बार और क्लब न खुलें। साथ ही कहा कि 21 साल से कम आयु वाले व्यक्ति को शराब कतई नहीं बेची जाये। डीसी ने आज प्रपत्र 08, 09 और 10 (होटल, रेस्तरां एवं बार) व उत्पाद प्रपत्र-7 'क' (क्लब) के संबंध में आदेश जारी किया। डीसी ने आदेश में कहा कि प्रस्तावित स्थल का विभाग द्वारा अनुमोदित ब्लू प्रिंट नक्शा एवं लाइसेंस की प्रति परिसर में हो। साथ ही यह भी घ्यान रखें कि अनुमोदित नक्शे में किसी प्रकार का बदलाव न हो। 


पैग की मात्रा सुनिश्चित करने को कहा 
डीसी ने कहा कि आदेश के दायरे में आने वाले सभी संबंधित प्रतिष्ठान स्टॉक पंजी एवं काउंटर पंजी को अपडेट करना सुनिश्चित करें। कहा कि पैग की मात्रा का प्रमाणपत्र भी अपडेट रखा जाये। साथ ही बार काउंटर पर कार्य करने वाले सभी कर्मी को विभाग से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। वहीं,  अनुज्ञप्ति परिसर को विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि यानी 12 बजे रात तक बंद करना सुनिश्चित करें।


हर 5 दिन पर सीसीटीवी फुटेज देने को कहा
जारी आदेश के मुताबिक रेस्तरां एवं बार के कार्यरत सभी कर्मी यथा Bouncer और वेटर आदि का पहचान पत्र उनका सत्यापन संबंधित थाना से कराना है। इसकी सूची जिला उत्पाद कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दी जाये। ऐसा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। वहीं, परिसर में लगे 5 दिन के CCTV के फुटेज Pen Drive में सहायक आयुक्त उत्पाद, रांची को नियमित रूप से दें। इसमें प्रत्येक शनिवार और रविवार का CCTV फुटेज निश्चित रूप से हो।


 

Tags - DCHCBarsJharkhand Newsalcohol